गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने साहिबाबाद स्थित इंदिरापुरम की शिप्रा कृष्णा विस्टा सोसायटी में बिना अनुमति चल रहे अवैध रेस्टोरेंट और किचन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों की शिकायत पर की गई।
बिना अनुमति हो रहा था व्यावसायिक निर्माण
स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि सोसायटी के क्लब हाउस में अवैध रूप से रेस्टोरेंट और किचन संचालित किए जा रहे हैं। मामले की जांच के बाद GDA ने पाया कि संबंधित निर्माण बिना किसी स्वीकृति के किया गया है। इससे पहले 18 जुलाई को AOA (अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन) को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर अंततः सीलिंग की गई।
GDA की टीम ने मौके पर चस्पा किया नोटिस
कार्रवाई के दौरान GDA अधिकारियों ने मौके पर नोटिस चस्पा किया जिसमें लिखा गया है कि सोसायटी परिसर में बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के व्यावसायिक गतिविधि और निर्माण कार्य गैरकानूनी है। भविष्य में यदि फिर से ऐसा उल्लंघन पाया गया तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीयों ने जताई राहत की भावना
इस कार्रवाई के बाद सोसायटी के निवासियों ने राहत की सांस ली और कहा कि रिहायशी परिसर में इस तरह की अवैध गतिविधियां सुरक्षा और शांति दोनों के लिए खतरा बनती हैं।
GDA की यह सख्त कार्रवाई एक बार फिर यह संदेश देती है कि बिना अनुमति के व्यावसायिक निर्माण करने वालों पर अब सख्ती से नकेल कसी जाएगी।