रिपोर्ट -: सौरव दिक्षित (समाचार प्रभारी )
गाजियाबाद। क्रिकेटर और आईपीएल टीम आरसीबी के तेज गेंदबाज यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अनिल कुमार की खंडपीठ ने उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि दोनों पक्ष पांच वर्षों तक सहमति से संबंध में रहे हैं, तो इसे शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का मामला नहीं माना जा सकता। यह फैसला यश दयाल की उस याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।
दरअसल, इंदिरापुरम क्षेत्र की एक युवती ने यश दयाल पर शादी का वादा कर पांच साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। इस शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब हाईकोर्ट ने मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।