गाजियाबाद। जिले में संचालित अपंजीकृत होटल, सराय, लॉज और ओयो होटलों पर प्रशासन अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। नगर मजिस्ट्रेट डॉ. संतोष कुमार उपाध्याय ने साफ किया है कि बिना पंजीकरण के चल रहे प्रतिष्ठान सील किए जाएंगे और उनके संचालक, प्रबंधक व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी।
जिले में लगभग 2500 होटल, सराय, मैरिज होम व ओयो होटल संचालित हैं। इनमें से सिर्फ 350 पंजीकृत हैं, जबकि उन 350 में से भी करीब 200 होटलों की फायर एनओसी की वैधता खत्म हो चुकी है, जिनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं। वहीं, 413 होटल संचालकों ने पंजीकरण के लिए आवेदन तो किया है, लेकिन सभी विभागों से अनिवार्य एनओसी नहीं ली है।
नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी होटल, सराय, लॉज, मैरिज होम व ओयो होटल ‘सराय अधिनियम नीति’ के तहत आते हैं और इनका पंजीकरण अनिवार्य है। निशुल्क पंजीकरण फार्म किसी भी कार्यदिवस पर कलक्ट्रेट से लेकर वहीं जमा किया जा सकता है। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा भी उपलब्ध है।
पंजीकरण के लिए पुलिस, फायर, पर्यटन, विद्युत, राजस्व और नगर निकाय से एनओसी लेना जरूरी है। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि जो संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके होटल सील कर दिए जाएंगे और जिम्मेदार प्रबंधन व कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।