गाजियाबाद की सीबीआई (एंटी करप्शन) कोर्ट ने सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की गैर-हाजिरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस आयुक्त को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट तामील कराने का आदेश दिया है।
इमरान मसूद पर आरोप है कि उन्होंने 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहते हुए परिषद के खाते से अवैध रूप से करीब 40 लाख रुपये निकाले थे। इस मामले में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी यशवंत सिंह ने 6 नवंबर 2007 को एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया, जो सीबीआई/ईडी की विशेष अदालत में चल रहा है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मसूद पेश नहीं हुए, जिसके चलते कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए यह कार्रवाई की।
अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को तय की गई है।