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मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल |
साहिबाबाद।
गाजियाबाद के मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन सोसायटी और टीलामोड़ की ऑक्सी होम्स सोसायटी अग्निशमन विभाग के सुरक्षा मानकों पर खरी नहीं उतरीं। लगातार नोटिस और निरीक्षण के बावजूद एनओसी (नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) न लेने और सुरक्षा उपाय न करने पर अग्निशमन विभाग ने दोनों सोसायटियों के खिलाफ वाद दायर कर दिया है। साथ ही विभाग ने उनके बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि कई बार चेतावनी और निरीक्षण के बावजूद आवश्यक फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाए गए। इसके चलते विभाग को कोर्ट में अपील करनी पड़ी, जिसके आधार पर नियमों के उल्लंघन में वाद दायर किया गया।
इस बीच, गुलमोहर ग्रीन सोसायटी के एओए अध्यक्ष भूषण चौधरी ने सफाई देते हुए बताया कि वर्ष 2022 में तत्कालीन अध्यक्ष ने हैंडओवर प्रक्रिया में लापरवाही बरती थी। उन्होंने बिना जांच के खराब फायर सिस्टम लगा छोड़ा और उसे दुरुस्त कराने के लिए बिल्डर से कोई भुगतान नहीं लिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद इन अनियमितताओं की शिकायत विभाग में की थी।
गौरतलब है कि गुलमोहर ग्रीन सोसायटी में फायर सिस्टम की गड़बड़ियों को लेकर वर्ष 2015 में भी एक केस कोर्ट में दायर हो चुका है।
अब अग्निशमन विभाग की सख्ती के बाद दोनों सोसायटियों को जल्द सुधारात्मक कदम उठाने पड़ सकते हैं।
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