जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयार किया विस्तृत निस्तारण योजना
गाजियाबाद में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर होने वाली इस अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से समाधान करना है। प्रभारी जिला जज के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने चिन्हित मामलों की सूची जारी कर पूरी योजना तैयार कर ली है।
न्यायालय स्तर पर निपटाए जाएंगे ये मामले:
शमनीय आपराधिक मामले
एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस केस
बैंक ऋण वसूली विवाद
मोटर दुर्घटना मुआवजा याचिकाएं
वैवाहिक और श्रम संबंधी विवाद
भूमि अधिग्रहण
पानी का बिल (चोरी को छोड़कर)
वेतन, भत्ता और पेंशन संबंधित सेवा मामले
ई-ट्रैफिक चालान
उपजिलाधिकारी स्तर पर:
राजस्व संबंधी वाद, भरण-पोषण, प्रमाण पत्र (निवास, हैसियत आदि) और पारिवारिक विवादों का समाधान किया जाएगा।
तहसील और नायब तहसील स्तर पर:
राजस्व संहिता की धारा 34 और 67 के अंतर्गत दाखिल-खारिज और ग्रामसभा भूमि से बेदखली से संबंधित मामलों का निपटारा होगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी स्तर पर:
सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें, पेंशन से वंचित लाभार्थी, चाइल्ड लाइन से जुड़ी बाल सुरक्षा की शिकायतें, वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं से जुड़ी घरेलू हिंसा और आकस्मिक सहायता के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।
बाट-माप विभाग और नगर पंचायत स्तर पर:
विभागीय मुहरों की वैधता, पैकेजिंग से जुड़े विवाद, हाउस टैक्स, जलकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, सफाई, बिजली, भूमि विवाद और अतिक्रमण जैसे मामलों को निपटाया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का त्वरित और पारस्परिक समाधान सुनिश्चित करना है।
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