साहिबाबाद।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने पर्यावरण मानकों का उल्लंघन करने पर जिले के 22 होटल, मॉल, रेस्तरां और बारातघरों पर कुल 6.79 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन प्रतिष्ठानों में कई बड़े और प्रतिष्ठित होटल भी शामिल हैं। यह जानकारी यूपीपीसीबी द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को भेजी गई रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच की गई कार्रवाई का ब्यौरा एनजीटी को सौंपा गया था।
रिपोर्ट में बताया गया है कि जुर्माने के साथ-साथ कई प्रतिष्ठानों के बिजली और पानी के कनेक्शन काटकर उनके संचालन पर भी रोक लगा दी गई थी। यह रिपोर्ट प्रसून पंत और प्रदीप दहलिया द्वारा दायर याचिका पर मांगी गई थी, जिसमें 2023 में 21 प्रतिष्ठानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी।
यूपीपीसीबी ने 30 सितंबर 2023 को जिले में किए गए सर्वेक्षण में 82 प्रतिष्ठानों में से केवल 24 को नियमों का पालन करते पाया था। इसके बाद दोबारा हुए सर्वेक्षण में पता चला कि 83 प्रतिष्ठानों में से 52 पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे आदेश है, तीन बंद हो चुके हैं और 27 पर कार्रवाई की गई है। एनजीटी ने 15 जनवरी तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन यूपीपीसीबी समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया, जिससे उसे एनजीटी के कड़े रुख का सामना करना पड़ा।
बाद में, 16 अप्रैल को यूपीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसमें 22 प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाने और अन्य कार्रवाई का विवरण दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, जिले में केवल 17 रेस्तरां ही पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं। बाकी प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई जारी है। स्वाद-ए-पंजाब रेस्तरां, होटल सोहो (खोड़ा कॉलोनी) और पार्टी शाइन (सिकंदरपुर) को दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि पिंड बलूची (क्रॉसिंग रिपब्लिक) को लगाए गए जुर्माने पर अस्थायी राहत मिली है।
जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई और जुर्माना लगाया गया, उनमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:
(टिप्पणी: नाम और जुर्माने की राशि यूपीपीसीबी की रिपोर्ट पर आधारित है।)
-वर्जन-
"मानकों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उल्लंघन पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।"
— अंकित सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी