गाज़िआबाद की सभी खबरे,ग़ज़िआबाद मैं बढ़ता अपराध ,अपराध के खिलाफ आवाज़ ,सच लिखने वाला चैनल ,ग़ज़िआबाद की सभी खबरे,पुलिस प्रशासन से जुडी सभी खबरे,Ghaziabad news,up police,Ghaziabad police ,ghaziabad News 📰

शुक्रवार, 4 अप्रैल 2025

गाजियाबाद में धारा 163 लागू: 18 मई तक कई गतिविधियों पर प्रतिबंध

 


GHaziabad।त्योहारों और परीक्षाओं के मद्देनजर गाजियाबाद प्रशासन ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। ये प्रतिबंध 18 मई तक प्रभावी रहेंगे, जिनके तहत कई गतिविधियों पर सख्त पाबंदी होगी


ये होंगी मुख्य पाबंदियां:


1. धरना-प्रदर्शन पर रोक – बिना अनुमति किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी।



2. तेज आवाज में संगीत पर प्रतिबंध – निर्धारित समय के बाद लाउडस्पीकर या अन्य उपकरणों से तेज आवाज में संगीत बजाना प्रतिबंधित रहेगा।



3. परीक्षा में तैनात कर्मचारियों पर नियम – परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों को मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी।



4. ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी – सरकारी कार्यालयों के एक किमी के दायरे में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की मनाही रहेगी।



5. प्लास्टिक व पॉलिथीन प्रतिबंध – सरकार द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।




सख्ती के आदेश


अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और परीक्षाओं के दौरान माहौल को अनुकूल रखना है।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

टेकऑफ से पहले रद्द हुई हिंडन-कोलकाता फ्लाइट, यात्रियों ने किया हंगामा

  हिंडन एयरपोर्ट से कोलकाता जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1512 को रविवार को टेकऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी के चलते रद्द कर दिय...